सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी.
कोविड से मरने वाले किसी शख्स के परिवार को उसकी कंपनी द्वारा दिया गया मुआवजा वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए टैक्स से छूट का हकदार होगा.
COVID-19 Ex-Gratia Compensation: केंद्र ने SC में कहा था कि 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि राज्य सरकारों और केंद्र की वित्तीय सेहत खराब है